ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें | Shikayat Karne ka Process

ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें 

एक फोन आया और आपने अनजाने में अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर कर दीं। कुछ ही मिनटों में अकाउंट खाली हो गया। या फिर आपने किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया और वो नकली निकली। ऐसे मामलों में अक्सर लोग सोचते हैं – “अब मैं कर भी क्या सकता हूं और ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें?

सच्चाई ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करना मुश्किल नहीं है। सरकार और बैंकिंग संस्थानों ने ऐसे tools और platforms बनाए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कार्रवाई करवा सकते हैं।

साथ ही अगर आपके साथ स्टॉक मार्केट से जुड़ा किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है तो आप स्टॉक एक्सचेंज ओर सेबी में भे इसकी शिकायत दर्ज कर सकते है।

इस ब्लॉग में हम आपको step-by-step समझाएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें, किन documents की जरूरत होगी और किन platforms पर शिकायत करना सबसे असरदार है।

Online Fraud ki Shikayat Kaise Kare

अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले ये चुनौती आती है की ऑनलाइन फ्रॉड होने पर क्या करें

आप भी अगर इसी असमंझस में है तो उसके लिए सबसे पहले धेर्य रखे। साथ में ये जाने की आपके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है, जिसके आधार पर आप जान सकते है कि ऑनलाइन फ्रॉड कि शिकायत कहा करें

अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड जैसे identity theft, UPI फ्रॉड आदि हुए है तो आप साइबर क्राइम पर इसकी शिकायत कर सकते है। दूसरी तरफ अगर आपके साथ स्टॉक मार्केट से जुड़े फ्रॉड हुए है तो आप सेबी और स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी शिकायते दर्ज कर सकते सकते है।

साइबर क्राइम पर शिकायत कैसे करें?

ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें, इस प्रश्न के आते ही लोग साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में सोचते है।

साइबर क्राइम भारत सरकार का एक official पोर्टल है, जहां आप आसानी से online fraud की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह portal खासतौर पर financial fraud, identity theft, hacking और social media harassment जैसे मामलों के लिए बनाया गया है।

शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित प्रोसेस का पालन करें:

  • वेबसाइट पर जाएं और “Report Cybercrime” पर क्लिक करें।
  • Mobile number और Email ID डालकर OTP से login करें।
  • Complaint form ध्यान से भरें और जरूरी documents (जैसे screenshot, transaction details) अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक acknowledgement number मिलेगा, जिससे आप complaint का status track कर सकते हैं।

पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें

अगर मामला गंभीर है या आप online complaint दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी Police Station या Cyber Crime Cell में जाकर शिकायत करना सबसे बेहतर तरीका है। यहां आपकी complaint को register करके आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

  • अपने शहर के साइबर क्राइम सेल या पुलिस स्टेशन में जाएं।
  • घटना से जुड़ी सभी details (screenshots, बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग आदि) साथ लेकर जाएं।
  • Serious matters (जैसे identity theft, बड़े financial fraud) में पुलिस FIR दर्ज कर सकती है।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद acknowledgment receipt लेना न भूलें।

बैंक और Payment Apps के जरिए शिकायत कैसे करें?

अगर आपके साथ online transaction fraud हुआ है, तो सबसे पहले अपने बैंक या payment app पर शिकायत दर्ज करना बेहद जरूरी है। कई बार समय पर दी गई सूचना से आपके पैसे block या reverse किए जा सकते हैं।

  • तुरंत अपने बैंक के customer care नंबर पर कॉल करें और transaction को block करने का अनुरोध करें।
  • Bank की official website या app पर जाकर “Report Fraud” सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।
  • UPI fraud या unauthorized payment होने पर NPCI की वेबसाइट पर जाकर complaint file करें।
  • Payment apps (PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) के help section में जाकर fraudulent transactions को report करें।

Stock Market Fraud ki Shikayat Kaise Kare

आज के समय पर investment और ट्रेडिंग के नाम पर कई तरह के स्केम हो रहे है, जिसमे हाई रिटर्न निवेशिक स्कीम से लेकर fake investment apps शामिल है।

हैरानी की बात ये है की कुछ फ्रॉड तो रजिस्टर्ड ब्रोकर और एडवाइजरी भी करने लगी है।

अब हालांकि की हर तरह के धोखाधड़ी जैसे कि unregistered एडवाइजरी ओर investment apps कि कंप्लेंट SCORES पर नहीं हो सकती है लेकिन आप सेबी को ईमेल कर शिकायत दर्ज कर सकते है।

आइये जानते है इसका पूरा प्रोसेस क्या है।

सेबी में शिकायत कैसे करें?

सेबी में आप दो तरह से कंप्लेंट कर सकते है। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइजरी की कंप्लेंट करनी है तो आप SCORES पर शिकायत कर सकते है, लेकिन अगर unregistered बॉडी की कंप्लेंट करनी है तो आप सेबी को ईमेल कर सकते है, लेकिन हां उस स्थिति में कोई समाधान या रिकवरी मिलेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है।

अब रजिस्टर्ड बॉडी की शिकायत के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए SCORES पोर्टल का उपयोग करें।
  • इसे आप SCORES पोर्टल पर जाकर दर्ज कर सकते हैं।
  • पहले, आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • इसके बाद, लॉगिन करके शिकायत दर्ज करें। इसमें आपको शिकायत का पूरा विवरण और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  • SCORES पोर्टल पर दर्ज शिकायत को SEBI टीम द्वारा ट्रैक किया जा सकता है।

NSE में शिकायत कैसे करें?

अगर आपके शेयर मार्केट से जुड़े transactions में कोई problem है या broker के साथ dispute हुआ है, तो आप NSE के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह system investors के लिए बनाया गया है ताकि वे आसानी से अपनी परेशानी दर्ज कर सकें।

  • NSE की official website पर जाएं।
  • NSE Plus पर रजिस्टर कर लॉग इन करें।
  • Complaint form भरें और जरूरी documents upload करें।
  • Reference number को सुरक्षित रखें ताकि बाद में status track किया जा सके।

BSE में शिकायत कैसे करें?

BSE भी investors के लिए grievance redressal system चलाता है। अगर आपका मामला BSE में listed broker या कंपनी से जुड़ा है, तो आप यहां complaint दर्ज कर सकते हैं।

  • BSE की website पर जाकर Investor Grievance Redressal सेक्शन में जाएं।
  • Online grievance form भरें और transaction details attach करें।
  • सबमिट करने के बाद acknowledgment प्राप्त करें और समय-समय पर status check करें।

अगर आपके साथ किसी भे तरह का फ्रॉड हुआ है और उसकी शिकायत दर्ज करने में आपको मदद चाहिए तो आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते है।

हमने आजतक हजारो लोगो को फ्रॉड रिपोर्ट करने में मदद कि है और आज तक ₹4 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड मनी रिकवरी करवाई है।

शिकायत के बाद Status कैसे Track करें?

शिकायत दर्ज करने के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। अक्सर लोग complaint दर्ज करने के बाद यह मान लेते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन समय-समय पर status check करना equally important है।

हर portal आपको एक reference number देता है, जो आपकी complaint की progress को track करने के लिए इस्तेमाल होता है।

  • साइबर क्राइम पर लॉगिन करें और “Track Your Complaint” सेक्शन पर जाएं।
  • अपना reference number और mobile/email डालकर status चेक करें।
  • NSE/BSE या RBI Ombudsman में की गई शिकायतों का status भी उनके respective grievance portals पर देखा जा सकता है।
  • अगर कई दिनों तक कोई update नहीं मिलता है, तो portal पर दिए गए customer support या helpline numbers पर संपर्क करें।

शिकायत की प्रकृति के आधार पर जांच में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखें और जांच एजेंसी के फॉलो-अप के लिए तैयार रहें।

निष्कर्ष

ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना डराने वाला हो सकता है, लेकिन सही समय पर शिकायत दर्ज करके आप नुकसान रोक सकते हैं। सरकार और संस्थानों ने Cybercrime.gov.in, 1930 Helpline और RBI Ombudsman जैसे आसान तरीके दिए हैं।

जितनी जल्दी आप action लेंगे, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा। अगर कभी online धोखाधड़ी हो, तो चुप न रहें – तुरंत शिकायत दर्ज करें।

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